यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 26 मार्च को होगी सुनवाई👇👇👇
👉👉उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण लिस्ट में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है. इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
*क्या होती है कैविएट अर्जी*
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कैविएट एक लैटिन शब्द है. इसका अर्थ होता है सतर्क (Be Aware). ये एक सूचना है जो एक पक्ष के द्वारा कोर्ट को दी जाती है. इसके तहत ये कहा जाता है कि, अदालत वादी को बिना नोटिस भेजे विपक्षी पार्टी को कोई भी राहत न दें, और ना ही कोई कार्रवाई करे. ये एक तरह का बचाव होता है जो एक पक्ष द्वारा लिया जाता है. सिविल प्रोसीजर कोड 148(a) के अंतर्गत कैविएट अर्जी दाखिल की जाती है.
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