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376 मे युसूफ को बरी किया गया जिसकी पैरवी अधिवक्ता रामू बघेल, निर्मल कुमार, तेजेंद्र चाहर, आनंद कुमार द्वारा की गई।

बलात्कार के आरोपी युसुफ को राहत, लगी धाराएं निराधार हुयी साबित, न्यायालय ने दिया दोष मुक्त का आदेश

एत्मादपुर । बलात्कार के आरोपी यूसुफ को अब राहत मिल गई है न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि यूसुफ पर लगे हुए सभी आरोप निराधार हैं एवं उन्हें दोष मुक्त किया जाता है।
मामला 09 जुलाई 2012 का है जिसमें पत्नी सुनील कटारा निवासी महावीर नगर, शिवनगर जगनेर रोड द्वारा थाना शाहगंज आगरा में महिला द्वारा एक तहरीरी दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि 08 जुलाई 2012 की रात्री लगभग 11:30 बजे अपने घर पर अपने बच्चों के साथ अकेली सो रही थी। महिला पीड़िता का पति घर पर नहीं था वह अपने निजी काम से हलद्वानी गया हुआ था तभी मौका पाकर गली नं० 18 (शहजादी बेगम स्कूल के पास) महावीर नगर, शिवनगर निवासी युसुफ पुत्र एवं नसरुद्दीन शराब पीकर मेरे घर में घुस आया और तमंचा रखकर बलात्कार करने लगा महिला ने छूटने के लिए शोर मचाया तो उसने बादिया पर तमंचा रख दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने पंडित महिला ने आरोपी युसूफ पर धारा 452, 376, 506 दर्ज कराई थी। न्यायालय में चले आ रहे मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई जिसमें इस मामले की अंतिम सुनवाई दिन बुधवार 03 अगस्त 2023 को हुई जिसमें न्यायालय द्वारा यह फैसला लिया गया कि आरोपी युसूफ पर लगी हुई सभी धाराएं निराधार हैं एवं भारतीय दंड संहिता, 1860 साबित न होने के कारण दोषमुक्त किया जाता है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संख्या 1 आगरा……. द्वारा 376 मे युसूफ को बरी किया गया जिसकी पैरवी अधिवक्ता रामू बघेल, निर्मल कुमार, तेजेंद्र चाहर, आनंद कुमार द्वारा की गई

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