जिलाधिकारी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा-2021 (TET-2021) को नकल विहीन व शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु बैठक हुई आयोजित।
सुलतानपुर 19 जनवरी/ जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में महात्मा गाँधी इण्टर कालेज के क्षत्रिय भवन सभागार में आगामी 23 जनवरी, 2022 को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा-2021 (TET-2021) को शांतिपूर्वक, नकल विहीन, पारदर्शिता के साथ निष्पादित/सम्पन्न कराये जाने हेतु बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्राथमिक स्तर (प्रथम पाली) 10 बजे से 12ः30 बजे तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (द्वितीय पाली) 2ः30 बजे से 05 बजे के मध्य होने वाले केन्द्रों के प्रथम पाली के 32 एवं द्वितीय पाली के 20 केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापक एवं 32 प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली के 20 विभागीय पर्यवेक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट 32 एवं 20 तथा प्रथम पाली के 14 एवं द्वितीय पाली के 09 सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नोडल अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) द्वारा अधिकारियों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को सामान्य निर्देश के साथ-साथ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान केन्द्रित करने एवं सजगता से परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु अपने अनुभवों को साझा किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश के क्रम में पारदर्शिता व सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया कि सभी केन्द्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं विभागीय पर्यवेक्षक प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग के पश्चात ही परीक्षार्थियों को अन्दर प्रवेश दिलाऐंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को अपेक्षित अभिलेख के साथ प्रवेश हेतु दिये गये निर्देश के अतिरिक्त किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि कोई परीक्षार्थी के अपेक्षित अभिलेख लेकर नहीं आने पर और व्यवधान उत्पन्न करने पर तत्काल पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया जाय। केन्द्र व्यवस्थापक/स्टैटिक मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक परीक्षा के एक दिन पूर्व सभी कक्ष निरीक्षकों के साथ बैठक करते हुए समस्त आवश्यक एवं सामान्य निर्देश देंगे साथ ही मूलभूत सुविधाएं यथा-पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, शौंचालय, कोविड-19 नियमों के क्रम में बैठने की व्यवस्था सहित, कोविड हेल्प डेस्ट/थर्मामीटर स्कैनर/ आक्सीजन/हैण्ड सेनेटाइजर/सर्जिकल मास्क का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। एन्ड्राइड फोन एवं अन्य कोई इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। फोटो स्टेट की आस-पास की दुकानें खुली पायी गयी, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। विद्यालय में भी फोटो स्टेट कार्य नहीं होना चाहिये। विद्यालय के किसी भी कमरों में ताला लगाकर बन्द नहीं रखा जायेगा। परीक्षा के दौरान अप्रयुक्त कमरों को खोलकर रखा जायेगा। धारा-144 प्रभावी है ऐसी स्थिति में 200 मीटर के भीतर भीड़ एकत्रित होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। समस्त केन्द्र व्यवस्थापक/स्टैटिक मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक/कक्ष निरीक्षक प्रत्येक दशा में समय से केन्द्र पर पहंुचना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार योग्य नहीं होगी।
पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक डाॅ0 विपिन कुमार मिश्रा द्वारा सकुशल, शांतिपूर्ण, नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु अपेक्षित पुलिस उपलब्ध कराने के साथ-साथ छोटी-छोटी त्रुटियों को संवेदनशीलता के साथ निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक वी0पी0 सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक आर0जे0 मौर्य एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।
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