
*गैंगस्टर कोर्ट से जमानत हुई खारिज*
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सुलतानपुर। गैंगस्टर केस में ए आई एम आई एम प्रदेश सचिव दाउद खान , गैगलीडर मो0 आरिफ व मो0 अहमद सुतगण महमूद अहमद , को कोर्ट ने राहत न देते हुए तीनो गैंगस्टर आरोपियो की जमानत खारिज कर दी है । विशेष लोक अभियोजक अलका सिंह के मुताबिक विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर जज अभय श्रीवास्तव की कोर्ट ने गंभीर प्रकृति के अपराध के चलते आरोपियो की जमानत खारिज की है । बीते दिनो कुड़वार पुलिस ने दाउद समेत पाँच आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। कुड़वार थानाध्यक्ष ने गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्तता के आरोप में मो. दाउद समेत पांच पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे गिरफ्तारी कर बीती 14 जुलाई को पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। सुल्तान हुसैन, मो. अहमद और आरिफ व दाउद भी जेल भेजे गए थे। मो. गिजाल पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था जो अभी फरार चल रहा है ।
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